BCCI अधिकारी अब नहीं खरीद सकेंगे टीमों की फेंचाइजी : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : खेल में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठाने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI बोर्ड नियमों की जांच करने का निर्णय लिया है। यानी बहुत संभव है कि अब BCCI के अधिकारी IPL या चैम्पियंस लीग में कोई टीम नहीं खरीद पाएं।

दरअसल, कोर्ट बोर्ड के कानून में 2008 में हुए संसोधन की जांच करेगा, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को वाणिज्यिक हितों के पद ग्रहण करने और इंडियन प्रीमियर लीग और चैम्पियंस लीग में फ्रेंचाइजी खरीदने की इजाजत देता है। संशोधन से पहले बोर्ड अधिकारियों को बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वाणिज्यिक हित की भूमिका ग्रहण करने और आईपीएल में फ्रेंचाइजी लेने की इजाजत नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान हितों के टकराव का जो मुद्दा उठा है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा के वकील धवन ने कोर्ट को बताया, ‘बोर्ड के इस प्रावधान की जांच किए जाने की जरूरत है क्योंकि यही सभी समस्याओं की जड़ है। इसी संशोधन के कारण बोर्ड में समस्याएं खड़ी हुईं। ऐसे में यदि इसे नहीं सुलझाया गया तो सारी अनसुलझी ही रह जाएंगी।

वहीँ वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट को बताया कि संशोधन के जरिए अधिकारियों और तत्कालीन सचिव एन श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदने के लिए कानूनी आड़ प्रदान किया गया। इस दलील के सुनने के बाद जज टीएस ठाकुर और जज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलिफुल्ला की बेंच ने BCCI के नियम 6.2.4 की जांच करने का निर्णय लिया है।