जानिए, गौरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये सख्‍त निर्देश

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नई दिल्ली : गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाशत नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी जिलों में सीनियर पुलिस अफसर को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि उनको गौ सेवा के नाम पर संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि वे लोग कानून को अपने हाथ में ना ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का नाम प्रमुख तौर पर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से गए तुषार मेहता ने कहा गौ रक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा के लिए कानून मौजूद हैं। इसपर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वह भी जानते हैं कि कानून मौजूद है पर फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? चीफ जस्टिस ने सलाह दी कि प्लान बनाया जा सकता है जिससे ऐसी घटनाएं ना बढ़ें।

आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से गौ रक्षा के नाम पर कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई हैं। जिनमें पीटे गए कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौ रक्षकों को कानून हाथ में ना लेने की सलाह दे चुके हैं। इसके बाद तो कुछ संगठन तो मोदी के ही खिलाफ हो गए थे।