बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के EC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होंगे वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को लेकर सीबीआई को मामला दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि ‘जय श्रीराम’ और अन्य धार्मिक नारे लगाने से वैमनस्य फैल रहा है। यह भादंवि और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है।