जानिए, 93 मुंबई ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला

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नई दिल्ली : टाडा की सेंशस कोर्ट ने 93 मुंबई धमाके के मामले में मुस्तफा दोषा और उसके भाई को दोषी करार दिया या है। टाडा की सेंशस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस जीएस सानप की बेंच अबु सलेम समेत सात दोषियों पर फैसला सुनाया है।

बता दें कि अदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।मुस्तफा डोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था, वहीं अबु सलेम का साल 2005 में उनकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था।

उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और इनमें 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई थी। इसी मामले में याकुब मेमन को साल 2015 में फांसी हुई थी।

यहाँ ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल फरवरी में ही दत्त अपनी सजा पूरी कर जेल से लौटे हैं। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम साल 1995 से फरार है।