मनीष सिसोदिया जेल में ही मनाएंगे होली, 10 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई

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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब आप नेता को सीबीआई 2 दिन और अपनी कस्टडी में रखेगी. इसके बाद उन्हें 10 मार्च को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. गौरतलब है कि सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने बताया कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं. उन्होंने कहा कि जब पहली बार कोर्ट रिमांड देता है और दूसरी बार जब रिमांड देना होता है तो रिमांड देने के कारणों और परिस्थितियों में अंतर आ जाता है. सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिए. सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है लेकिन उसे वो कोर्ट में दिखा नहीं सकती हैं. फिलहाल जज ने सिसोदिया मामले की केस डायरी मांगी.

सिसोदिया पर CBI का आरोप

आपको बता दें कि साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. फिलहाल इस नीति को रद्द कर दिया गया है. सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाए गए थे. अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त और निष्पक्ष जांच के लिए उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का सही उत्तर जान सके. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबियत खराब है और इस वक्त त्योहार का समय इसलिए उन्होंने बेल की अर्जी डाली थी.