कुलभूषण को मिलेगा अपील दायर करने का अधिकार, आर्मी एक्ट में पाकिस्तान कर रहा संशोधन

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इस्लामाबाद: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन कर रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।

जानकारी के अनुसार जाधव पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। आर्मी एक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों या समूहों को सिविल कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है।

कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस

बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पिछले तीन साल (साल 2016) से पाकिस्तान की जेल में बंद है। दो महीने पहले सितंबर में कुलभूषण को पाकिस्तान ने पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया था। इस दौरान भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण से मुलाकात की। दोनों के बीच दो घंटे तक बातचीत चली।

अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने सुनाई मौत की सजा

49 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया था।

 

पाकिस्तान ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें निराधार करार दिया। भारत ने हमेशा कहा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने उस समय अगवा किया था जब वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक यात्रा पर ईरान में थे।

ICJ में भारत जीता

इस मामले को लेकर हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) भारत 8 मई 2017 को पहुंचा। भारत की ओर दावा किया गया कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में विएना संधि का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल कोर्ट तकरीबन दो वर्ष दो महीने तक मामला चलने के बाद भारत के पक्ष इस साल 18 जुलाई को कोर्ट ने 15-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि पाकिस्तान सरकार विएना संधि का उल्लंघन किया।