जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं

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दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है. उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है. इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल आदेश सुना दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल के 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और वो पिछले 9 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

गिरफ्तारी को केजरीवाल के वकील ने बताया था स्क्रिप्टेड

पिछली सुनवाई में कोर्ट में बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को ‘स्क्रिप्टेड’ बताया था. इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे. सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा था कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा?

राउज एवेन्यू कोर्ट भी सुनाएगी अपना फैसला

दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर आज फैसला सुनाएगी जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. केजरीवाल ने हफ्ते में पांच बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है. अभी हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं.

ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया.