जानिये, 1 सितंबर से बदलने वाले है ये नियम जिसका होगा आप पर असर

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नई दिल्ली : 1 सितम्बर से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें यातायात के बदले नए नियम भी लागू होंगे। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा। इसमें अब किसी नियम के तोड़ने पर आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। नए यातायात नियम में अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक नजर बदलने वाले नियमों पर

1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा। इसमें अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको 10000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

1 सितंबर से नए यातायात नियमों के अनुसार देश में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन किया जा सकेगा।

साधारण बीमा कंपनियां 1 सितंबर से आपको वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को 1 सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।

 

अगर 1 सितंबर तक आपके ई-वॉलेट की केवायसी नहीं हुई तो आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट बंद हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है।

1 सितंबर से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू हो जाएगा।

अगर 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 1 सितंबर से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए और टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अब ऑनलाइन रेलवे टिकट भी महंगा होगा। इसमें आपको ज्यादा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। रेलवे में स्लीपर क्लास के ई-टिकट बुकिंग पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। भीम ऐप से भुगतान पर स्लीपर के लिए 10 रुपए सर्विस चार्ज, एसी के लिए भीम ऐप से भुगतान पर 20 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा।

भारतीय स्टेट बैक सहित कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू की जाएगी।

अब बैंकों अधिक से अधिक 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। सरकार ने इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

सभी पब्लिक सेक्टर बैंक (PSU) अभी सुबह 10 बजे खुलते हैं, लेकिन 1 सितंबर से बैंकों के खुलने का समय बदल सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया था। ऐसा होने पर आपकी परेशानी कम होगी।