बिहारः मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट में 25 मार्च को तय होगा आरोप

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नई दिल्ली : बिहार के चर्चित शेल्टर होम केस को लेकर सोमवार को दिल्ली की साकेत कार्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में साकेत स्थित पाक्सो कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को चार्जशीट किया गया है।

इससे पहले 13 मार्च को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। अभी हाल में पांच आरोपितों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। उनका कहना था कि उनके खिलाफ सीबीआइ के पास पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बतौर आरोपी 21 लोगों का नाम शामिल है।

गौरतलब है कि जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने सूबे सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बता दें, पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था। इसी साल मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था।

सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हुई हैं। हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है।

आपको बात दे कि सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही को लेकर नीतीश सरकार के साथ सीबीआइ को भी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव दुर्भायपूर्ण है। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को बिहार की सीबीआइ कोर्ट से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।