क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax

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नई दिल्ली : अगर आपने या आपके क‍िसी दोस्‍त / र‍िश्‍तेदार ने ब‍िटकॉइन या इथेर‍ियम जैसी क्र‍िप्‍टोकरेंसी में पैसा न‍िवेश क‍िया है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, बजट 2022 (Budget 2022) में क्रिप्‍टोकरेंसी पर 30 प्रत‍िशत टैक्‍स लगाए जाने के ऐलान के बाद अब सरकार की तरफ से इसके न‍िवेशकों को एक और झटका लग सकता है.

बजट में कही 30 प्रत‍िशत इनकम टैक्‍स की बात

बजट 2022 में क्र‍िप्‍टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 30 प्रत‍िशत टैक्‍स लगाने की बात कही थी. अब क्र‍िप्‍टो पर 28 प्रत‍िशत गुड्स एंड सर्व‍िसेज टैक्‍स (GST on Cryptocurrency) लगाने पर व‍िचार क‍िया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी काउंस‍िल की अगली बैठक में क्र‍िप्‍टोकरेंसी ट्रांजेक्‍शन पर 28 प्रत‍िशत टैक्‍स लगाया जा सकता है.

कैटेगराइज करने की तैयारी में सरकार

दरअसल, सरकार की तरफ से ड‍िज‍िटल करेंसी को लॉटरी, कैस‍िनो, रेसकोर्स और जुआ के रूप में कैटेगराइज करने की तैयारी है. हालांक‍ि अभी जीएसटी काउंस‍िल की बैठक की तारीख तय नहीं है. वर्चुअल ड‍िज‍िटल एसेट पर टैक्‍स लगाने के ल‍िए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में नया सेक्‍शन 115BBH भी जोड़ा गया है.

1 प्रत‍िशत टीडीएस काटने का भी व‍िचार

व‍ित्‍त मंत्री ने यह भी कहा था क‍ि क्र‍िप्‍टोकरेंसी पर टैक्‍स लगाने का मतलब यह नहीं क‍ि इसे देश में वैध क‍िया गया है. अब यह उम्‍मीद है क‍ि क्र‍िप्‍टोकरेंसी पर 28 प्रत‍िशत जीएसटी के अलावा 30 प्रत‍िशत इनकम टैक्‍स अलग से होगा. इसके अलावा तय ल‍िमिट से ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन पर 1 प्रत‍िशत टीडीएस काटने का भी व‍िचार है. यद‍ि आप क‍िसी दोस्‍त या र‍िलेट‍िव को क्र‍िप्‍टोकरेंसी ग‍िफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्‍स लगेगा.

इससे पहले अप्रैल में अमेर‍िकी दौरे पर गई व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने कहा था की दुन‍ियाभर में क्र‍िप्‍टोकरेंसी की स्‍वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में इसे ग्‍लोबल रेग्‍युलेशन की जरूरत है. उसके माध्‍यम से क‍िसी भी तरह की होने वाली मनी लॉन्‍ड्र‍िंग को रोका जा सकता है. व‍ित्‍त मंत्री ने यह मुद्दा भी उठाया था क‍ि क्र‍िप्‍टोकरेंसी के जर‍िये आतंक‍ियों को फंड‍िग की जा रही है, इसे जल्‍दी से जल्‍दी रोके जाने की जरूरत है.