2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सभी आरोपी बरी

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नई दिल्ली : देश का सबसे चर्चित घोटाला 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के पहले मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोड़ी समेत सभी आरोपी तीनों मामलों में बरी हो गए हैं। फैसला आते ही कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि सबूतों के अभाव में सभी अरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सुनाते वक्‍त जज ने कहा कि CBI आरोप साबित करने में नाकाम रही है। 2जी घोटाले में फैसला आते ही लोकसभा और राज्‍यसभा में कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि घोटाला हुआ, तो फिर किसने किया?

वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि जज ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने में नाकाम रही है, इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। सीबीआइ ने अभी पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्‍पणी नहीं की है। उन्‍होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 2जी घोटाले में बरी किए गए सभी आरोपियों से 5 लाख का बेल बॉन्ड भराया गया है, ताकि उच्च अदालत में मामला गया तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। वैसे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन को मनमाना बताते हुए फरवरी 2012 में सभी लाइसेंस रद कर दिए थे।

नहीं हुआ कोई घोटाला , माफ़ी मांगे आरोपी : कांग्रेस

डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। यूपीए सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार साबित हुए हैं। मुझे खुशी है कि अदालत ने कहा है कि यूपीए सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिना किसी आधार के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल ने कहा कि आज मेरी बात सिद्ध हो गई, कोई भ्रष्‍टाचार नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ है। अगर कोई घोटाला है, तो झूठ का घोटाला है। विपक्ष और विनोद राय के झूठ का घोटाला। कोर्ट का फैसला आने के बाद विनोद राय को सामने आकर देश की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। इधर मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व वित्‍त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा कि हमारी सरकार पर लगे बड़े घोटाले का आरोप झूठा था। आज यह साबित हो गया है।

आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोड़ी के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी), यूनिटेक लिमिटेड, डीबी रीयल्टी व अन्य पर आरोप थे। सीबीआइ द्वारा पहला आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी। इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी कर रहे थे। दो मामले सीबीआइ ने दायर किए हुए थे, जबकि एक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किया गया था।

सीबीआइ द्वारा दायर पहले मामले में ए राजा और कनिमोड़ी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्ववर्ती निजी सचिव आरके चंडोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरिनायर पर मामला चल रहा था।

BJP अब भी अपनी बात पर अड़ी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2जी आवंटन में अनियमितता हुई थी। नीलामी के जरिए लाइसेंस नहीं दिए गए थे। कांग्रेस को कोर्ट के फैसले को सर्टिफिकेट नहीं समझना चाहिए। इस पर एजेंसी ध्यान देगी।
संसद में हुआ हंगामा

2जी घोटाले में फैसला आते ही लोकसभा और राज्‍यसभा में कांग्रेस में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि इस 2जी घोटाले के आरोप की वजह से हम विपक्ष में पहुंच गए। वह 1 लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला कहां गया।

जानिए, क्या है 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला?

2010 में आई एक सीएजी रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर इसे बांटा गया था। इससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसमें इस बात का जिक्र था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो यह रकम सरकार के खजाने में जाती।

दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में विशेष अदालत बनाने पर विचार करने को कहा था। 2011 में पहली बार स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद अदालत ने इसमें 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुनाई थी। इस घोटाले से जुड़े केस में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रविकांत रुइया, अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर किरण खेतान उनके पति आई पी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास सरफ भी आरोपी हैं।