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नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नकरों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने किन्नेरों को पुरुष और महिलाओं से इतर ‘थर्ड जेंडर’ का दर्जा दिया।

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