नई दिल्ली : ऐसे मामले जिनमें ऑडिट की आवश्‍यकता नहीं है, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारिख 31 जुलाई है। सभी को इस समय तक अपना ITR जरूर भर देना चाहिए। अगर आपने तय समय तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा तो आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है।...

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नई दिल्ली : इनकम टैक्स (INCOME TAX ) विभाग उन लोगों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है जिन्होंने PROPERTY में निवेश तो किया है लेकिन अब तक INCOME TAX रिटर्न दाखिल नहीं किया। टैक्स अधिकारियों को शक है कि यह बेनामी संपत्ति का मामला हो सकता...

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