देश के इन इलाकों में बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के नहीं हो पाएगी एंट्री, जान लें नियम

Like this content? Keep in touch through Facebook

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भारत में हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए कई राज्यों ने पाबंंदियां लगाई हैं। कुछ राज्यों में तो एंट्री के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट का होना भी जरूरी है। तो वहीं मुंबई में मॉल जाने के लिए भी कोविड निगेटिव रिपोर्ट चाहिए।

मुंबई के मॉल में बिना रिपोर्ट एंट्री नहीं

मुंबई में अब बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत किसी भी मॉल में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया है। बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार को बताया था कि 22 मार्च यानी आज से मुंबई के सभी मॉल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू हो जाएगी। अगर मॉल आने वाले लोगों के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो वे वहीं रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं लेकिन बिना टेस्ट के मॉल में एंट्री नहीं होगी। इसके लिए हर मॉल के एंट्री गेट पर एक टीम मौजूद रहेगी।

राजस्थान ने हरियाणा से आने वालों के लिए बनाया यह नियम

राजस्थान सरकार ने भी हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से आने वालों के लिए भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य बना दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश में क्या हैं नियम?

कोरोना वायरस की नई लहर मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ा रही है। नाइट कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियों के अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 20 मार्च से महाराष्ट्र आने जाने के लिए यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की लगातार बिगड़ती स्थिति की वजह से 20 मार्च के बाद मध्य प्रदेश से बसें ना तो महाराष्ट्र जाएंगी और ना ही महाराष्ट्र के यात्रियों को लेकर आएंगी। बता दें कि बीते दो हफ्ते से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी देशभर में एक दिन के अंदर कोरोना वायरस के 46,951 केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान दो सौ से ज्यादा मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं।