SC/ST एक्ट के पुराने प्रावधानों को कैबिनेट से मंजूरी, इसी हफ्ते संसद में बिल पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने SC-ST एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब सरकार संशोधित बिल को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एससी और एसटी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है और इस संशोधित बिल को इसी मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। इस संशोधित बिल के मुताबिक अब एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच एफआईआर और गिरफ्तारी का प्रावधान फिर से लागू हो जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट से यह बात सामने निकलकर आयी की ससंद के मॉनसून सत्र के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी और दलित संगठनों की मांग के मुताबिक एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एक्ट पर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति की तुंरत गिरफ्तारी नही की जा सकेगी, हालांकि इस फैसले के बाद कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने नयी गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा था कि देशभर ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस एक्ट का काफी दुरुपयोग हुआ है। वहीं संसद ने इस कानून को बनाते हुए शायद यह नहीं सोचा होगा कि कि अधिनियम का दुरुपयोग भी हो सकता है।ऐसे में इसमें बदलाव की जरूरत है।

जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीआरबी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि जातीसूचक अपशब्द मामले में कुल 11,060 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 935 मामलें झूठे पाए गए।

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