तीन तलाक मुद्दा : तलाक के लिए आएगा नया कानून

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज तीन तलाक की ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि बहुविवाह और निकाह हलाला की भी समीक्षा होगी।

कोर्ट ने केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी से पूछा कि ठीक है हम तीन तलाक खत्म कर देते हैं, उसके बाद आपकी नीति क्या होगी। केंद्र ने कोर्ट में जवाब दिया कि उसके बाद नया कानून लेकर आएंगे।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे देश तीन तलाक जैसे कानून को खत्म कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते।

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आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर 11 मई से सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ ये समीक्षा करेंगे कि तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं। कोर्ट इस मुद्दे को इस नजर से भी देखेगा कि क्या तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं।

असंवैधानिक है तीन तलाक- राम जेठमलानी

सुनवाई के दौरान सीनियर वकील राम जेठमलानी भी तीन तलाक की एक पीड़िता की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देते हैं और इनकी रोशनी में तीन तलाक असंवैधानिक है। जेठमलानी ने दावा किया कि वो बाकी मजहबों की तरह वो इस्लाम के भी छात्र हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर के महानतम पैगंबरों में से एक बताया और कहा कि उनका संदेश तारीफ के काबिल है।

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