जानिये, आधार कार्ड में की यह गलती तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया था कि 1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं। देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है। करदाता पैन नंबर न होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन आधार की गलत जानकारी आपको भारी पड़ सकती है और इसके लिए आप पर जुर्माना लग सकता है।

बैंक खाता खोलने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने में आप आधार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। संबंधित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दंडात्मक प्रावधान 1 सितंबर, 2019 से लागू होने की संभावना है। खबरों के अनुसार दस्तावेजों में आधार संख्या सही नहीं पाए जाने पर इसे प्रमाणित करने वाले को भी 10 हजार जुर्माना देना होगा। हालांकि जुर्माना आदेश से पहले संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुना जाएगा।

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इस बार के बजट में आधार से जुड़े जो भी नए नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक नियमों में संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक में बड़े लेन-देन के लिए अब पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन के उपयोग से संबंधित उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान है।

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