जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि तेजाब हमला गंभीर अपराध है। ये अभी भी जारी है। इससे पहले छह फरवरी को अदालत ने केंद्र से छह हफ्तों के भीतर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों कर बैठक बुलाने को कहा था ताकि तेजाब की बिक्री पर सख्ती और ऐसे दर्दनाक हमले की शिकार पीडि़ता के इलाज, मुआवजे और पुनर्वास के संबंध में एक कानून बनाया जा सके।
तेजाब हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया केन्द्र व राज्य सरकार को आगाह
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