सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संजय दत्त के जमानत की अर्जी

बॉलिवुड अभनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है। कोर्ट ने 1993 मुंबई बम विस्फोट मामले में उन्हें सुनाई गई सजा पर फिर से विचार करने का उनका अनुरोध मंगलवार को खारिज कर दिया। संजय दत्त ने रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद यह क्युरेटिव पिटीशन फाइल की थी जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संजय को अपनी सजा पूरी काटनी होगी।

दरअसल, संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने दोषी ठहराया था। ये हथियार उन्हीं विस्फोटक सामग्री और हथियारों की खेप का हिस्सा थे, जिनका इस्तेमाल मुंबई बम धमाकों में किया गया था। इन धमाकों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए थे।

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संजय दत्त को सुनाये गये सजा के फैसले के बात दत्त के पास यही आखिरी कानूनी विकल्प था। आर्म्स एक्ट मामले में सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त ने 16 मई को मुंबई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा 6 साल से घटाकर पांच साल कर दी थी। संजय डेढ़ साल जेल में पहले ही काट चुके हैं और अब वह बाकी के साढ़े तीन साल की सजा पुणे की यरवदा जेल में काट रहे हैं।

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