पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से इंकार

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ में सीएए-विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर लगाने की उत्तरप्रदेश सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं होने की बात करते हुए गुरुवार को इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और रजिस्ट्री को मामले के रिकॉर्ड प्रधान न्यायाधीश के सामने रखने के लिए कहा।

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तरप्रदेश सरकार की याचिका पर बड़ी पीठ सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने लखनऊ में सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तरप्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

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इससे पहले पीठ ने उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। पीठ ने मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसे पोस्टर लगाने की शक्ति है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

मेहता ने अदालत को बताया कि पोस्टर केवल ‘प्रतिरोधक’ के तौर पर लगाए गए थे और उसमें केवल यह कहा गया है कि वे लोग हिंसा के दौरान अपने कथित कृत्यों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं।

गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने लखनऊ में सड़कों पर सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर लगाए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को उत्तरप्रदेश सरकार को उन पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था जिसे उत्तरप्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

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