जाटों को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी  कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र का फैसला दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित है और आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। कोर्ट ने कहा कि सरकार को ट्रांस जेंडर जैसे नए पिछड़े ग्रुप को ओबीसी के तहत लाना चाहिए।

आपको बता दे कि कि यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन इसे ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस फैसले के जरिये तत्कालीन सरकार पर चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होते हैं इसलिए ओबीसी कोटे के तहत इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

गौरतलब है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर फली नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 11 दिसंबर 2014 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की तर्क को मानते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन जरूरी होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में कहा कि ओबीसी श्रेणी में नई-नई जातियों को लगातार शामिल किया जा रहा है, किसी भी जाति को अभी तक इसमें से बाहर नहीं निकाला गया है। बेंच ने अपने फैसले में कहा, ‘जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन आरक्षण के लिए यही एक आधार नहीं हो सकता है। अतीत में अगर कोई गलती हुई है तो उसके आधार पर और गलतियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकारों को ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि हालांकि जाति एक प्रमुख कारक है, लेकिन पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए यह एकमात्र कारक नहीं हो सकती है और जाट जैसी राजनीतिक रूप से संगठित जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी पैनल के उस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं देने के केंद्र के फैसले में खामी पाई, जिसमें कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति नहीं है।

वहीं दूसरी ओर, जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। ऐसा शाहबानो प्रकरण में हो चुका है। मलिक ने कहा कि इस देश में अपना हक कौन छोड़ता है, जो हम छोड़ देंगे।

आपको बता दे कि लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा 4 मार्च 2014 को किए गए इस फैसले में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, और हरियाणा के अलावा राजस्स्थान के जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था। इसके आधार पर जाटों को केंद्र सरकार की नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी के तहत आरक्षण का हक मिल गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। ओबीसी रक्षा समिति समेत कई संगठनों ने कहा था कि ओबीसी कमीशन यह कह चुका है कि जाट सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं।

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