केन्द्र सरकार का आदेशः एसिड की खुली बिक्री पर लगे रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एसिड की खुली बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में महिलाओं पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर सभी राज्यों से कहा है कि खुले काउंटरों पर एसिड की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही राज्यों को खरीदारों की व्यक्तिगत जानकारी का रिकॉर्ड नहीं रखने वाले विक्रेताओं पर 50 हजार रूपये तक जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि एसिड अटैक को गैरजमानती अपराध बनाने के लिए जल्द से जल्द नया कानून लाया जाए। साथ ही कहा है कि संबंधित राज्यों व केंद्रशासित राज्यों को पीडि़ता के पुनर्वास ओर देखभाल के लिए कम से कम तीन लाख रूपये मुआवजा देना चाहिए। इसमें एक लाख रूपये घटना के 15 दिन के भीतर पीडि़ता को मुहैया कराए जाएं, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। बाकी दो लाख रूपये इसके दो महीने के भीतर दे दिया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब से हमले का शिकार हुई दिल्ली की लक्ष्मी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 18 जुलाई को दिए निर्देशों में कहा था कि एसिड अटैक को गैरजमानती अपराध बनाने के साथ ही राशि को तीन लाख रूपये किया जाए।

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