अब दिल्ली में लोग नहीं कर सकेंगे खुले आम एन्ट्री

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच साल की मासूम से दरिंदगी और इसके बाद हर रोज सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर दिल्लीं हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि पड़ोसी राज्यों से राजधानी आने वाले लोगों की स्क्रीवनिंग कराई जाए।

अदालत का यह कहना है कि अधिकतर यही देखने में आया है कि रेप और गैंगरेप के ज्यादातर मामलों में पड़ोसी राज्यों के लोग शामिल हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली में इस प्रकार की घटनाओं से हर कोई दुखी है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

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इसके साथ ही ने अदालत 18 साल से कम उम्र के बच्चोंट को फेसबुक समेत अन्यव सोशल वेबसाइटों पर अकाउंट खोलने को गंभीरता से लिया है। दिल्ली में दुष्कतर्म की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह का पता लगाने को कहा है।

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