मेडिकल बोर्ड : नाबालिग रेप पीड़िता को बनना पड़ेगा बिन ब्याही मां

नई दिल्ली : भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मेडिकल बोर्ड ने 16 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को एबॉर्शन करवाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, बोर्ड को जांच के बाद तय करना था कि पीड़ि‍ता के लिए गर्भपात जानलेवा तो नहीं।

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नाबालिग का गर्भ 7 महीने का है। ऐसे में अगर इस स्टेज पर एबॉर्शन होता है तो यह पीड़ि‍ता के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बता दें कि दो साल पहले नाबालिग लड़की का स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि नाबालिग ने एबॉर्शन की इजाजत के लिए कोर्ट में जब याचिका दायर की, तब उसके मुताबिक गर्भ 24 हफ्ते का था, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो पता चला कि 30 हफ्ते पूरे हो चुके हैं।

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आपको बता दे कि कानून देश में 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं देता। इसके पीछे तर्क यह है कि यह महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि नबालिग रेप पीड़िता ने पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट मे अपने भ्रूण को गिराने की इजाजत मांगी थी। हाई कोर्ट ने नाबालिग को एबॉर्शन की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही निर्देश दिए थे कि एम्स का मेडिकल बोर्ड पहले सेहत और तमाम जरूरी जांच करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें एक मनोचिकित्सक समेत चार डॉक्टर शामिल थे।

वहीँ दूसरी ओर, लड़की के घरवाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनका मत है कि बच्चे के जन्म के बाद न सिर्फ नाबालिग लड़की का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा बल्कि‍ बच्चे का भविष्य भी चिंता का कारण बन जाएगा।

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