चारा घोटाला और लालू को सजा

चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 37 आरोपियों की सजा पर रांची की सीबीआई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। लालू के वकील सुरेंद्र सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत से अपने मुवक्किल की बीमारी और उम्र का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की है। कोर्ट में जहां सीबीआई ने नरमी न दिखाते हुए कहा कि लालू और बाकियों को कड़ी सजा हो।

उधर लालू के वकील ने अदालत में लालू के रेल मंत्री रहते हुए उनके द्वारा रेलवे को घाटे से उबारने की दलील भी दी, जबकि सीबीआई के वकील ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार करने वालों को सबक मिलेगी। सीबीआई अदालत सजा का ऐलान ढाई बजे करेगी।
लालू दोषी ठहराए जाने के बाद से ही रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू को आज अगर दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। कुछ ऐसा ही जेडीयू के सांसद जगदीश शर्मा के साथ भी होगा।

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गौरतलब है कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें चारा घोटाले के एक केस में दोषी ठहराया था। इस केस में लालू समेत कुल 45 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से सात को उसी दिन सजा सुना दी गई थी, जबकि बाकी लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी।

सीबीआई अदालत 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के एक मामले में फैसला देगी। लालू प्रसाद यादव को रांची की प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को 17 वर्ष पुराने चारा घोटाले के एक मामले में 44 अन्य आरोपियों के साथ दोषी करार दिया था और अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि पर बहस और सजा सुनाने के लिए आज की तिथि निर्धारित की है।

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