कानून तोड़ने वाले कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में पिछले दिनों कुछ कावड़ियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को साफ निर्देश देते हुए कहा है कि जो कांवड़िए तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल हों या फिर जो कानून को अपने हाथ में लें उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट का ध्यान कावंड़ियों की वजह से बिगड़ रही कानून व्यवस्था की तरफ दिलाया।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने वीडियो देखा है। जिसमें कांवड़िए सड़क पर वाहनों को पलट रहे हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबाद में कावंड़ियों ने नेशनल हाइवे पर आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते देश में पढ़े-लिखे लोग दंगा कर रहे हैं। कभी मुंबई में मराठा आंदोलन तो कभी एससी/एसटी एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं।

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कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस मामले पर आपका क्या सुझाव है? जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘ऐसी स्थिति में पुलिस के आला अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।’ बता दें कि हिंसक भीड़ की वजह से निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह बातें कहीं।

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