दिल्ली में स्मॉग का कहर : HC ने दिया आपात बैठक का आदेश, NGT 5 राज्यों को लगाई फटकार

New Delhi: Vehicles ply on smog covered Rajpath in New Delhi on Saturday. PTI Photo by Manvender Vashist(PTI11_5_2016_000153B)

नई दिल्ली : दिल्ली में स्मॉग के चलते जहरीली हो रही हवा के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। आज सुनवाई के दौरान जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया वहीं, एनजीटी ने दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को भी खूब लताड़ा।

कोर्ट ने दिल्ली-NGT में खतरनाक प्रदूषण पर 3 दिन में पर्यावरण मंत्रालय को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है।

वहीं, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में दोबारा ऑड-इवन पर विचार करने को भी कहा कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम इंतज़ाम करने के आदेश दिए हैं, जिनमें दिल्ली में कृतिम बारिश करने की भी बात कही है।

वहीं, NGT ने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने में सभी संस्थाएं नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। यह सबका सामूहिक दायित्व था।

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NGT ने कहा कि CPCB की रिपोर्ट देखकर जाहिर हो रहा है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर गहरा गया है। पीएम-10 के स्तर में भारी इजाफा हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान पीएम के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

सुनवाई में NGT ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए। नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटे जाएं और निर्माणाधीन साइट्स पर काम रोका जाए।

NGT ने यह भी कहा कि क्या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियली बारिश नहीं करवाई जा सकती है। इससे पहले हुई सुनवाई में एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या उसके पास स्मॉग कम होने से संबंधित कोई भी आंकड़ा मौजूद है? साथ ही एनजीटी ने यह सवाल भी किया कि पानी का छिड़काव क्रेन के बजाए हेलिकॉप्टर से क्यों नहीं किया जा रहा है? बता दें दिल्ली में 7 दिनों तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है।

 

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