नए आतंकरोधी कानून के तहत दाऊद, मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया गया

नई दिल्ली :  मोदी सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को व्यक्तिगत आतंकी घोषित कर दिया है। इनके अलावा दाऊद इब्रहिम और जकी-उर-रहमान लखवी को भी संशोधित आतंक रोधी कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया है।

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सरकार ने यह फैसला संसद द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक- 2019 को मंजूरी दिए जाने के एक महीने बाद यह कदम उठाया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि मौलाना मसूद अजहर आतंकी गितिविधियों में शामिल है और इसलिए उसे आतंकी घोषित किया जाता है वहीं सरकार का यह भी मानना है कि हाफिज सईद आतंकवाद में शामिल है इसलिए उसे भी आतंकी घोषित किया जाता है।

मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है।

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