जोधपुर कोर्ट ने सलमान के खिलाफ अपील की खारिज

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में भी उनके लाइसेंस को लेकर अदालत ने अभियोजन पक्ष की अपील खारिज कर दी है। वहीं, काले हिरण शिकार मामले में सलमान पर 26 फरवरी को ही फैसला आना था, लेकिन इस मामले में कुछ नये तथ्यों के सामने आने के बाद जोधपुर कोर्ट ने इसे तीन मार्च तक टाल दिया था।

2002 के हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष ने याचिका दायर कर सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सलमान के वकील ने इसका विरोध किया था। जज डीडब्ल्यू देशपांडे मंगलवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की अपील खारिज कर दी। इस केस में एक आरटीओ अफसर ने दावा किया था कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में जब हादसा हुआ था, तब सलमान के पास लाइसेंस नहीं था।

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गौरतलब है कि फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 15 अक्टूबर 1998 को सलमान पर काले हिरण शिकार के तीन केस दर्ज हुए थे। इनमें से दो में सलमान को सजा हो चुकी है और तीसरा अभी विचाराधीन है।

निचली अदालत ने सलमान को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 अप्रैल, 2006 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। ऐसी आंशका जताई जा रही है कि इस मामले में सलमान को सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में सलमान की फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सलमान आज जोधपुर कोर्ट में उपास्थित हो सकते हैं। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अलावा सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और कुछ अन्य लोग भी आरोपी हैं।

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