दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर सख्ती, 18 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 18 दिसंबर से बाहर से आने वाली गाड़ियों पर सख्त नियम लागू होंगे. केवल BS-6 वाहन, PUC अनिवार्य और निर्माण सामग्री की ढुलाई पर रोक. जानिए पूरी जानकारी.

Delhi Vehicle Entry Rules | Pollution Control Delhi

राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है. बढ़ते प्रदूषण और इससे पैदा हो रहे स्वास्थ्य संकट को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने बाहर से आने वाली गाड़ियों को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे.

इन नए नियमों का सीधा असर बाहरी राज्यों से आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों, बस सेवाओं और निर्माण से जुड़े परिवहन पर पड़ेगा.

सिर्फ BS-6 गाड़ियों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री

सरकार के फैसले के अनुसार, 18 दिसंबर से केवल BS-6 उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे.
BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के पेट्रोल या डीजल वाहन—चाहे निजी हों या कमर्शियल—दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिए जाएंगे.

पहले से चल रही बाहरी गाड़ियों पर भी होगी कार्रवाई

दिल्ली में पहले से मौजूद दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों की भी सख्त जांच की जाएगी.
यदि कोई वाहन तय मानकों पर खरा नहीं पाया गया, तो उसे सड़क से हटाकर जब्त किया जा सकता है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे.

इंटरस्टेट बस यात्रियों को हो सकती है परेशानी

कई अंतरराज्यीय बसें अभी भी BS-4 डीजल इंजन पर संचालित हो रही हैं. ऐसे में इन बसों की आवाजाही पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.
इसका सीधा असर यात्रियों की सुविधा और बस संचालन सेवाओं पर पड़ सकता है.

PUC नहीं तो फ्यूल नहीं – पेट्रोल पंपों पर डिजिटल निगरानी

दिल्ली में 18 दिसंबर से एक और अहम नियम लागू किया जाएगा.
जिन वाहनों के पास वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा.

इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) तकनीक से गाड़ियों की पहचान और जांच की जाएगी.

क्या बाहर के राज्यों का PUC मान्य होगा?

इस सवाल पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है.
देश के किसी भी राज्य से जारी वैध PUC सर्टिफिकेट मान्य होगा, बशर्ते उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो.

निर्माण सामग्री की ढुलाई पर पूरी तरह रोक

प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाम कसते हुए सरकार ने निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य वाहन दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिए जाएंगे.
यह रोक बाहरी और आंतरिक—दोनों तरह की ढुलाई पर लागू होगी.

CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को राहत

हालांकि इन प्रतिबंधों से CNG और इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह मुक्त रहेंगे, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर का हो.
पाबंदी केवल पेट्रोल और डीजल से चलने वाले, गैर-BS-6 वाहनों पर लागू होगी.

सरकार ने जताया खेद

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से असुविधा के लिए खेद जताया.
उन्होंने कहा,

“कुछ महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए सख्त फैसले लेना जरूरी हो गया है.”