TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जानिए पूरा मामला।
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाना आवश्यक है और इस उद्देश्य से यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी और विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
अब इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है।
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की थी याचिका?
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी।
अदालत के अनुसार, जब उनके वकील ने बताया कि वे स्थानीय विशेषज्ञों से परामर्श नहीं लेना चाहते, तब अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
अभिषेक बनर्जी की ओर से क्या दलील दी गई?
अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत में कहा था कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े एक मामले में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में इस बार भी चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उनका तर्क था कि यह यात्रा केवल इलाज के उद्देश्य से प्रस्तावित है।
राज्य सरकार ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ मामलों में जांच चल रही है। ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति मिलने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि मौजूदा परिस्थितियों में विदेश यात्रा की अनुमति न दी जाए।
अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। शीर्ष अदालत इस बात पर विचार करेगी कि चिकित्सा उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
मुख्य बिंदु (Highlights)
- TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
- आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है।
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनुमति देने से किया था इनकार।
- हाई कोर्ट ने पहले स्थानीय विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी थी।
- राज्य सरकार ने जांच लंबित होने का हवाला देकर विदेश यात्रा का विरोध किया।
- अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

