FASTag Double Deduction: बैलेंस होने पर भी पेमेंट फेल, जानें रिफंड कैसे मिलेगा

FASTag में बैलेंस होने पर भी पेमेंट फेल या डबल चार्ज कट सकता है। जानें इसकी वजह, गलत कटौती की शिकायत कैसे करें और 1033 हेल्पलाइन से रिफंड कैसे मांगें।

FASTag Double Deduction: अगर आप नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी से सफर करते हैं, तो टोल टैक्स चुकाने के लिए FASTag का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। इससे टोल प्लाजा पर रुकने का समय कम होता है और यात्रा आसान बनती है। लेकिन कई बार FASTag खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद भुगतान असफल हो जाता है। कुछ मामलों में एक ही टोल प्लाजा पर दो बार पैसे कटने की शिकायत भी सामने आती है।

ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे FASTag का ब्लैकलिस्ट होना, वाहन की जानकारी में गड़बड़ी, बैंक या टोल सिस्टम में तकनीकी समस्या जैसी वजहें हो सकती हैं। अगर गलत तरीके से अतिरिक्त रकम काटी गई है, तो आप संबंधित बैंक या राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

FASTag से डबल चार्ज कटने की क्या वजह है?

एक ही टोल के लिए दो बार पैसे कटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख वजहें इस प्रकार हैं:

1. टोल प्लाजा के सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी

टोल प्लाजा की इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मशीन या सिस्टम में खराबी होने पर एक ही ट्रांजैक्शन की दोहरी कटौती हो सकती है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी (IHMCL) के दिशा-निर्देशों में डबल डिडक्शन की समस्या को अलग से स्वीकार किया गया है और ऐसी शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित है।

2. FASTag और नकद भुगतान दोनों से कटौती

कभी-कभी वाहन चालक टोल पर नकद भुगतान कर देता है, लेकिन वाहन पर लगा FASTag भी स्कैन हो जाता है। ऐसी स्थिति में नकद भुगतान के साथ FASTag से भी रकम कट सकती है। यदि ऐसा होता है, तो दोनों भुगतान के प्रमाण संभालकर शिकायत करें।

3. बैंक और टोल सिस्टम के बीच गड़बड़ी

टोल प्लाजा और FASTag जारी करने वाले बैंक के बीच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में समस्या होने पर भी गलत कटौती हो सकती है। इसलिए बैंक के मैसेज और FASTag स्टेटमेंट में दर्ज लेन-देन का मिलान करना जरूरी है।

FASTag में बैलेंस होने पर भी पेमेंट क्यों फेल होता है?

खाते में पैसे होने का मतलब यह नहीं है कि FASTag हर स्थिति में भुगतान के लिए तैयार है। इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं:

FASTag का ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट होना

अगर FASTag ब्लैकलिस्ट है, तो खाते में बैलेंस होने के बावजूद टोल भुगतान में परेशानी आ सकती है। कम बैलेंस, बकाया भुगतान, वाहन से जुड़ी गड़बड़ी या किसी अन्य निर्धारित कारण से टैग प्रतिबंधित हो सकता है। ऐसे में जारीकर्ता बैंक से ब्लैकलिस्ट होने का सही कारण पता करें।

KYC अधूरी होना

FASTag खाते की KYC अधूरी होने पर बैंक नियमों के अनुसार कुछ सेवाओं पर रोक लगा सकता है। NHAI ने पहले भी अधूरी KYC वाले FASTag को निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। अपने बैंक के पोर्टल या ऐप में KYC की स्थिति जांचें।

वाहन नंबर या श्रेणी में अंतर

FASTag जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) के आधार पर जारी हुआ है, उसी वाहन पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यदि टैग पर दर्ज वाहन की जानकारी और वास्तविक वाहन में अंतर है, तो सिस्टम भुगतान अस्वीकार कर सकता है या टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

बैंक या नेटवर्क की समस्या

बैंक, टोल प्लाजा या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में तकनीकी खराबी होने पर ट्रांजैक्शन अटक सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक से भुगतान की स्थिति की पुष्टि करें और जरूरत पड़ने पर टोल हेल्पलाइन से संपर्क करें।

FASTag से डबल चार्ज कट जाए तो क्या करें?

अगर एक ही टोल के लिए दो बार रकम काट ली गई है, तो ये कदम उठाएं:

  1. ट्रांजैक्शन चेक करें: बैंक के SMS, FASTag ऐप या स्टेटमेंट में दोनों कटौतियों की तारीख, समय और राशि देखें।
  2. सबूत सुरक्षित रखें: ट्रांजैक्शन आईडी, टोल प्लाजा का नाम और नकद भुगतान की रसीद, यदि उपलब्ध हो, संभालकर रखें।
  3. FASTag जारीकर्ता बैंक में शिकायत करें: बैंक के कस्टमर केयर या शिकायत पोर्टल पर गलत कटौती की जानकारी दें।
  4. 1033 हेल्पलाइन पर संपर्क करें: टोल प्लाजा पर FASTag स्वीकार न होने, टैग पढ़ने में परेशानी या गलत कटौती जैसी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क किया जा सकता है।
  5. शिकायत का नंबर सुरक्षित रखें: आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत संख्या और बैंक के जवाब को संभालकर रखें।

IHMCL के अनुसार, गलत कटौती की शिकायत सामान्यतः ट्रांजैक्शन की तारीख से 40 दिनों के भीतर दर्ज कराई जा सकती है। यदि अतिरिक्त कटौती की पुष्टि हो जाती है, तो बैंक और टोल प्लाजा के बीच चार्जबैक प्रक्रिया के जरिए रकम वापस की जा सकती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 20–30 कार्यदिवस लग सकते हैं।

क्या टोल मशीन खराब होने पर भी पैसे देने पड़ेंगे?

IHMCL के FAQ के मुताबिक, यदि टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास पर्याप्त बैलेंस वाला वैध व सक्रिय FASTag है, तो निर्धारित परिस्थितियों में वाहन को बिना शुल्क गुजरने देने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में टोल प्लाजा पर शिकायत करें और जरूरत पड़ने पर 1033 पर संपर्क करें।

FASTag इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • सफर से पहले FASTag का बैलेंस और सक्रिय स्थिति जांच लें।
  • टैग को वाहन की विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं।
  • सुनिश्चित करें कि टैग और वाहन का रजिस्ट्रेशन विवरण सही है।
  • एक ही वाहन पर कई सक्रिय FASTag इस्तेमाल करने से बचें।
  • हर कटौती का SMS या स्टेटमेंट जांचें।
  • गलत कटौती दिखने पर समय रहते शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष: FASTag में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद भुगतान फेल हो सकता है और तकनीकी गड़बड़ी के कारण एक ही टोल पर दोहरी कटौती भी संभव है। ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जारीकर्ता बैंक से शिकायत करें और जरूरत पड़ने पर 1033 हेल्पलाइन की मदद लें। गलत कटौती की पुष्टि होने होने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।