- August 30, 2018
- By आज की आवाज़ टीम
- in दिल्ली, मुख्य ख़बरें, राज्य, राष्ट्र
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक राज्य के SC-ST समुदाय के सदस्य दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते यदि उनकी जाति वहां अजा-अजजा के रूप में अधिसूचित नहीं है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय...
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