जानिए, क्या है GST? किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा कितना टैक्स, पढ़िए पूरी खबर

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नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (GST) शुक्रवार (30 जून) को रात 12 बजे) जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार बताए जा रहे जीएसटी को संसद के विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में लॉन्च किया गया।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित शामिल हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, रतन टाटा जैसी हस्तियों को भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। वहीं जदयू को छोड़कर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का एलान किया है।

क्या है GST ?– भारत में आम नागरिकों पर दो तरह के टैक्स लगते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स “वस्तु एवं सेवा कर” लगाया जाएगा। दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है।

जानिए किस चीज पर लगेगी कितना टैक्स?– GST परिषद ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में विभाजित किया है। GST परिषद ने 12011 वस्तुओं को इन चार वर्गों में रखा है। आम जनता के लिए उपयोगी करीब 80 वस्तुओं पर शून्य टैक्स (कर मुक्त ) लगेगा। सिगरेट, शराब और पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल इत्यादि) को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा टैक्स नहीं- जूट, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजा फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप पेपर, मुद्रित किताबें, अखबार, चूड़ियां, हैंडलूम, अनाज, काजल, बच्चों की ड्राइंग, कलर बुक इत्यादि। एक हजार रुपये से कम कीमत वाले होटल और लॉज इत्यादि।

5 प्रतिशत टैक्स- पैक्ड फूड, 500 रुपये से कम मूल्य के जूते-चप्पल, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, साबूदाना, कोयला, दवाएं, काजू, किसमिस, बर्फ, बायो गैस, इंसूलीन, अगरबत्ती, पतंग, डाक टिकट इत्यादि। रेलवे, हवाई जहाज, छोटे रेस्तरां इत्यादि।

12 प्रतिशत टैक्स- एक हजार रुपये से ऊपर के परिधान, मक्खन, चीज, घी, सॉसेज, दंत मंजन, सेलफोन, केचअप, चम्मच, कांटे, चश्मे, ताश, कैरम बोर्ड, छाता, आयर्वेदिक दवाएं, सिलाई मशीन, नमकीन, भुजिया इत्यादि। राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरियां, नॉन-एसी होटल, बिजनेस क्लास एयर टिकट, खाद इत्यादि।

18 प्रतिशत टैक्स- सबसे ज्यादा वस्तुएं इस वर्ग में रखी गई हैं। 500 रुपये से अधिक के जूते-चप्पल, सॉफ्टवेयर, बीड़ी पत्ता, सभी तरह के बिस्किट, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, मिनरल वाटर, एनवेलप, नोटबुक, स्टील के सामान, कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, काजल पेंसिल, एलुमिनियम फॉयल इत्यादि। शराब परोसने वाले एसी होटल, टेलीकॉम सेवाएं, आईटी सेवाएं, ब्रांडेड कपड़े, वित्तीय सेवाएं इत्यादि।

28 प्रतिशत टैक्स – बीड़ी, चूइंग गम, बगैर कोकोआ वाले चाकलेट, पान मसाला, पेंट, डियोड्रेंट, शेविंग क्रीम, शैम्पू, वाशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल इत्यादि। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट लॉटरियां, 7500 रुपये से ज्यादा कीमत वाले होटल, पांच सितारा होटल, रेस क्लब बेटिंग, सिनेमा इत्यादि।